रायपुर। केन्द्रीय जेल रायपुर में बंद शोएब ढेबर को आगामी तीन माह तक किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह सख्त निर्णय उस समय लिया गया जब शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।
जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अधिवक्ता मुलाकात के समय अधिकारियों के मना करने के बावजूद शोएब ढेबर जबरन मुलाकात कक्ष में घुस गए, जिससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था और संचालन में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में नियम उल्लंघन और शासकीय कार्य में बाधा की पुष्टि की।
जेल नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई
जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जेल अधीक्षक ने तीन महीने तक सभी प्रकार की मुलाकातों पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस अवधि में शोएब ढेबर किसी भी बंदी से व्यक्तिगत, पारिवारिक या अधिवक्ता मुलाकात नहीं कर सकेंगे।
जेल प्रशासन की चेतावनी
जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जेल परिसर की सुरक्षा, अनुशासन और नियमों का पालन सर्वोपरि है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। किसी भी बंदी या आगंतुक द्वारा नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।