हिंदू धर्म और भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अरुण पन्नालाल की जमानत खारिज

हिंदू धर्म और भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अरुण पन्नालाल की जमानत खारिज

फेसबुक पोस्ट को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई, भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने जमानत आवेदन का किया विरोध

रायपुर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिंदू धर्म और भगवान शिव को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी अरुण पन्नालाल, पिता स्व. हेनरी रॉबर्ट को अदालत से राहत नहीं मिली। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। जमानत आवेदन के विरोध में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बृजेश नाथ पाण्डेय, जिला संयोजक नंदकुमार साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश देवांगन, मीडिया प्रभारी गुलशन साहू एवं ऋषभ मिस्त्री ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा।

धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामले की गंभीरता रखी सामने

सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर की गई कथित टिप्पणी और उससे जुड़े मामले की गंभीरता को न्यायालय के समक्ष रखा। उनका कहना था कि धार्मिक आस्था और आराध्य देवी-देवताओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी आधार पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अधिवक्ताओं ने कहा—कानून के अनुसार होगी कार्रवाई

भाजपा विधि प्रकोष्ठ एवं अधिवक्ताओं ने कहा कि धर्म, धार्मिक आस्था और आराध्य देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि मामले में कानून के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे। सुनवाई के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज किए जाने पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने न्यायालय में उपस्थित रहकर सहयोग एवं समर्थन देने वाले अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

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