रायपुर। छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब बिक्री को लेकर स्थिति एक बार फिर बदल गई है। राज्य सरकार ने होली पर शराब बिक्री की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पहले नई आबकारी नीति में होली को ड्राई डे सूची से हटाया गया था, लेकिन अब सरकार ने रुख बदलते हुए इस दिन शराब दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। नई आबकारी नीति 2026-27 में पहले सात ड्राई डे में से तीन दिन—होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी)—को हटाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद माना जा रहा था कि इन दिनों शराब दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि, सामाजिक और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने होली पर पुनः ड्राई डे लागू करने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ड्राई डे पहले की तरह लागू रहेगा।
अब 5 दिन रहेंगे ड्राई डे
नई नीति के अनुसार वर्ष 2026-27 में चार दिन—26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती)—को ड्राई डे घोषित किया गया था। अब इसमें होली का दिन भी जोड़ दिया गया है। पूर्व में होली के दिन शराब दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाती थीं। इस बार नीति में बदलाव के बाद इसे हटाया गया था, लेकिन अब सरकार ने पुनः प्रतिबंध लागू कर दिया है।
30 जनवरी को खुली दुकानों पर हुआ था विरोध
30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसे दिन शराब बिक्री की अनुमति देना बापू के सिद्धांतों और जनभावनाओं के विपरीत है। उन्होंने इसे महात्मा गांधी के विचारों का अपमान बताया था और नियमों में तत्काल बदलाव की मांग की थी।