
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियम के तहत चार साल की अग्निवीर सेवा पूरी कर चुके युवा इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। इसका फायदा खास तौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा। संबंधित भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।
4 साल की सेवा पूरी करना जरूरी
आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का अग्निवीर के रूप में चार साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उम्मीदवार को संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा। सरकार ने सैन्य सेवा के दौरान अग्निवीरों को मिले प्रशिक्षण, अनुशासन और कार्य अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की है। इससे चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सेना से बाहर आने वाले युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में अतिरिक्त अवसर मिल सकेंगे।
सेना से बाहर आने के बाद रोजगार का विकल्प
अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को चार साल तक सैन्य सेवा का अवसर मिलता है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में स्थायी नियुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में उनके लिए आगे रोजगार के अवसर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का एक नया रास्ता खुल गया है। खासकर पुलिस, वन और जेल विभाग की तृतीय श्रेणी की भर्तियों में उन्हें आरक्षण का सीधा लाभ मिल सकेगा।
आने वाली भर्तियों में लागू होंगे नियम
‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ लागू होने के बाद आयोजित संबंधित तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में यह आरक्षण प्रभावी रहेगा। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों को प्रतियोगी भर्ती में अतिरिक्त अवसर मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस कदम को सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं को राज्य की सरकारी सेवाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।