दुर्ग यातायात पुलिस की कार्रवाई, शराब के नशे में स्कूल बस चलाना पड़ा भारी- ड्राइवर को 3 दिन जेल और ₹15 हजार जुर्माना; नहीं भरा तो 40 दिन और जेल

दुर्ग यातायात पुलिस की कार्रवाई, शराब के नशे में स्कूल बस चलाना पड़ा भारी- ड्राइवर को 3 दिन जेल और ₹15 हजार जुर्माना; नहीं भरा तो 40 दिन और जेल

दुर्ग। स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यातायात पुलिस ने शराब के नशे में स्कूल बस चलाने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई की। मामले में न्यायालय ने चालक को 3 दिन के साधारण कारावास और कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

नशे में स्कूल बस चलाते पकड़ा गया चालक

यातायात पुलिस दुर्ग ने 7 सितंबर 2026 को वाहन जांच के दौरान स्कूल बस चालक गोपीराम विश्वकर्मा को शराब का सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़ा। पुलिस के अनुसार चालक KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 चला रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस ने तत्काल स्कूल बस को जब्त कर प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने सुनाई सजा, लगाया 15 हजार का जुर्माना

न्यायालय ने चालक गोपीराम विश्वकर्मा को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत 3 दिन के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 184 के तहत 5 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया गया। इस तरह चालक पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

जुर्माना नहीं भरा तो 40 दिन अतिरिक्त जेल

न्यायालय के आदेश के मुताबिक अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में धारा 185 के तहत 30 दिन और धारा 184 के तहत 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यानी जुर्माना जमा नहीं करने पर चालक को 40 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ सकता है।

स्कूल बसों पर रहेगी विशेष निगरानी

SSP विजय अग्रवाल के निर्देश पर दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा स्कूल बसों और उनके चालकों की विशेष जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि स्कूली बच्चों को लेकर चलने वाले वाहन चालकों की छोटी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। शराब पीकर वाहन चलाने के साथ ही तेज गति, लापरवाही से ड्राइविंग, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

DEO और स्कूल प्रबंधन को भेजी गई रिपोर्ट

यातायात पुलिस ने स्कूल बस चालक की लापरवाही को लेकर रिपोर्ट तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी है। साथ ही स्कूल प्रबंधन को भी पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने और मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा गया है। दुर्ग यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बच्चों को लेकर चलने वाले वाहन चालक यदि नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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