
दुर्ग। पिता की हत्या के मामले में दुर्ग जिले की अपर सत्र न्यायालय, पाटन ने आरोपी बेटे डोमन लाल यदु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
गाड़ाडीह चौक हत्याकांड से जुड़ा मामला
यह मामला दुर्ग जिले के गाड़ाडीह चौक से जुड़ा है, जहां बेटे पर अपने ही पिता की हत्या करने का आरोप था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उतई थाना पुलिस ने प्रकरण की विवेचना कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया।
साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाई सजा
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और की गई पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायालय, पाटन ने डोमन लाल यदु को दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर पांच माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।