
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सितंबर और अक्टूबर का चावल नहीं ले पाने वाले हितग्राहियों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने दोनों महीनों का चावल लेने की समय-सीमा बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है। यानी जिन लोगों को तय समय में राशन नहीं मिल पाया या वे राशन दुकान से चावल नहीं ले सके, वे अब 15 अक्टूबर तक दोनों महीनों का चावल प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार ने सितंबर-अक्टूबर का चावल एक साथ वितरित करने का फैसला लिया था। इसके लिए पहले 30 सितंबर तक की समय-सीमा तय की गई थी। समय पर राशन नहीं ले पाने वाले हितग्राहियों को अब अतिरिक्त मौका दिया गया है। इसके लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोल दिया गया है।
राशन दुकानों को दो माह का चावल देने के निर्देश
खाद्य संचालनालय ने सभी खाद्य नियंत्रकों और खाद्य अधिकारियों को निर्देश जारी कर जिलों की राशन दुकानों तक नई समय-सीमा की जानकारी पहुंचाने को कहा है। राशन दुकानदारों को अब 15 अक्टूबर तक पात्र हितग्राहियों को सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का चावल उपलब्ध कराना होगा।
कोर पीडीएस सिस्टम के तहत हितग्राही अपने जिले में किसी भी राशन दुकान से निर्धारित नियमों के अनुसार चावल ले सकते हैं।
राशन देने से मना किया तो होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र हितग्राहियों को सितंबर और अक्टूबर का राशन देने से इनकार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छूटे हुए हितग्राहियों को दोनों महीनों का चावल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समय-सीमा के कारण किसी भी पात्र परिवार का राशन लैप्स न हो।
समय पर चावल नहीं पहुंचने से बढ़ाई गई समय-सीमा
दरअसल, नागरिक आपूर्ति निगम (नान) की ओर से निर्धारित समय में प्रदेश की सभी राशन दुकानों तक दो माह का चावल नहीं पहुंचाया जा सका था। इसी वजह से राशन वितरण की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया। चावल की आपूर्ति समय पर नहीं होने के मामले में नान के जिला प्रबंधक को भी हटाया गया है। वर्तमान में नए जिला प्रबंधक त्रिनाथ रेड्डी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। अब राशन हितग्राहियों के पास 15 अक्टूबर तक सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का चावल लेने का मौका है।