खदान नियमों के उल्लंघन पर भड़के ग्रामीण, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को सौंपा आवेदन — मासूम की मौत पर 20 लाख मुआवजे और कार्रवाई की मांग…

सेलुद। पाटन ब्लॉक के ग्राम मुड़पार में हाल ही में घटित दर्दनाक घटना, जिसमें 13 वर्षीय बालक की खदान में गिरकर मौत हो गई, ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। इस घटना के बाद से ग्रामीण खदान संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस ममामले को लेकर मुड़पार और सेलुद के ग्रामीणों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर एक लिखित आवेदन सौंपा, जिसमें नियम विरुद्ध चल रही खदानों पर कार्रवाई और मृतक बालक के परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि खदान संचालक खनिज अधिनियम और लीज शर्तों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। आवेदन में स्पष्ट किया गया कि लीज शर्तों के अनुसार, खदान की खुदाई के बाद खाली गड्ढों को मिट्टी या अन्य सामग्री से भरना अनिवार्य है, ताकि वे भविष्य में किसी दुर्घटना का कारण न बनें। इसके अलावा, लीज क्षेत्र को तारबंदी कर सुरक्षित करना और उसमें वृक्षारोपण कराना भी आवश्यक होता है, लेकिन इन सभी नियमों की अनदेखी की गई है।

ग्रामीण प्रतिनिधियों तिवारी बालकिशोर, लोचन यादव, पप्पू यादव, रत्नु यादव, लक्ष्मण यादव, राजेंद्र यादव, पंचा यादव, श्यामू यादव, लोकेश महिलागे, झुकूं पटेल, सुरेंद्र पटेल, तिलोचन बंजारे, मनीष यादव, रामेश्वर मारकंडे, दिनुराम साहू और पुरेंद्र साहू आदि ने आरोप लगाया कि अगर खदान संचालक नियमों का पालन करते, तो मासूम की जान बच सकती थी। इसलिए खदान संचालक को इस मौत का दोषी ठहराते हुए कठोर कार्रवाई और पुलिस में मामला दर्ज करने की मांग की गई है।

ग्रामीणों ने पूर्व मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियम विरुद्ध चल रही खदानों की तत्काल जांच कर कार्यवाही की जाए, ताकि अन्य परिवारों को इस तरह की दुखद परिस्थितियों का सामना न करना पड़े।

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