भिलाई में बड़ी कार्रवाई- फर्जी पहचान बनाकर रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार : एसटीएफ ने किया खुलासा ,बिना पासपोर्ट-वीजा भारत में रह रही थी महिला, मकान मालिक पर भी होगी कार्रवाई

भिलाई । दुर्ग जिले की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) को मिली बड़ी सफलता में भिलाई के सुपेला क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला को फर्जी पहचान के साथ अवैध रूप से रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। महिला लगभग आठ वर्षों से भारत में बिना वैध दस्तावेज के रह रही थी और पिछले दो वर्षों से सुपेला नेहरू रोड स्थित सूरज साव के मकान में किराए पर रह रही थी।

काकोली घोष नहीं, असली नाम पन्ना बीबी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला खुद को “अंजली सिंह, निवासी नांगलोई, दिल्ली” बताती थी और उसी नाम से आधार कार्ड भी प्रस्तुत किया, लेकिन जांच में आधार कार्ड और पहचान दोनों संदिग्ध पाए गए। सघन पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि उसका वास्तविक नाम पन्ना बीबी, पिता अब्दुल रऊफ, निवासी खुलना जिला, बांग्लादेश है।

कोलकाता से दिल्ली, फिर भिलाई तक का सफर
जांच में सामने आया कि पन्ना बीबी बिना पासपोर्ट और वीजा के बांग्लादेश के दौलतपुर क्षेत्र से भारत में घुसी थी। पहले कोलकाता के सोनागाछी में पांच साल, फिर दिल्ली में एक साल और अब दो वर्षों से भिलाई में रह रही थी। इस दौरान उसने फर्जी नामों का उपयोग कर कई बार भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पार किया।

फर्जी आधार कार्ड और अस्पताल में दाखिला
महिला द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड में दिल्ली निवासी अंजली सिंह के नाम का उपयोग कर, अस्पष्ट फोटो के माध्यम से फर्जी तरीके से अस्पताल में इलाज भी करवाया गया। मोबाइल फोन की जांच में यह भी पता चला कि वह लगातार बांग्लादेश स्थित अपने परिजनों से संपर्क में थी।

मकान मालिक पर भी होगी कार्रवाई
पन्ना बीबी को किराए पर मकान देने वाले मकान मालिक सूरज साव ने पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। मामले को छुपाने और बांग्लादेशी नागरिक को शरण देने के आरोप में उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

एसटीएफ की सक्रिय भूमिका
इस कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी, निरीक्षक विजय यादव, सउनि रमेश सिन्हा, पंकज चतुर्वेदी एवं संतोष गुप्ता की टीम की अहम भूमिका रही।

प्रावधानों के तहत दर्ज हुआ मामला
महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14(1), पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3(2), 3(3) तथा बीएनएस की धारा 318, 319, 336(3) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है।

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