
एक ही कार्य-पटल पर तीन साल से अधिक नहीं रहेंगे अधिकारी-कर्मचारी, सभी विभागों, कलेक्टर और संभागीय कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे नए निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के सभी विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी एक ही कार्य-पटल (डेस्क) पर लगातार तीन वर्ष से अधिक समय तक पदस्थ नहीं रह सकेगा। विभाग द्वारा जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद लंबे समय से एक ही शाखा या महत्वपूर्ण डेस्क संभाल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। अब सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर डेस्क असाइनमेंट में बदलाव सुनिश्चित करना होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कई कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारी वर्षों से एक ही कार्य-पटल पर कार्यरत हैं। इससे प्रशासनिक निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी व्यवस्था में सुधार और बेहतर प्रशासनिक कार्यसंस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक तीन वर्ष में डेस्क परिवर्तन अनिवार्य किया गया है।
यह आदेश राज्य शासन के सभी विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन कराते हुए समय पर कार्य-पटल परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करें। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और लंबे समय से एक ही डेस्क पर बने रहने से उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा।