
दुर्ग, 13 अगस्त 2026। दुर्ग में अफीम की अवैध खेती के मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने पूर्व भाजपा नेता विनायक ताम्रकार और छोटू राम विश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पीएस मरकाम की अदालत में हुई। अदालत ने जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान प्रथम दृष्टया दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध में संलिप्तता से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य होने और मामले में कमर्शियल मात्रा में मादक पदार्थ की जब्ती को गंभीरता से लिया।
मार्च 2026 का है मामला
यह मामला मार्च 2026 का है। पुलिस ने पुलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम झोंछरी में दबिश देकर अफीम की अवैध खेती से जुड़े मामले में कार्रवाई की थी। पुलिस के मुताबिक, मौके से 62,424.4 किलोग्राम अफीम जब्त की गई थी। जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी माना कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की स्थिति अलग थी। इसलिए अन्य आरोपियों को मिले लाभ के आधार पर विनायक ताम्रकार और छोटू राम विश्नोई को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
9 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर 2026 को होगी।