रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश में पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यह नई व्यवस्था 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू की गई है।
नई नीति के तहत अब प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलने के इच्छुक व्यवसायियों को केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले व्यवसायियों को केंद्र के नियमों के साथ-साथ राज्य सरकार से अलग से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली बन जाती थी।
सरकार के इस फैसले से पेट्रोल पंप स्थापित करने की प्रक्रिया सरल हो गई है, जिससे निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और इससे छोटे तथा बड़े निवेशकों दोनों को लाभ होगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन जारी रहेगा।