आगेसरा पंचायत में धारा 56 का प्रभावी उपयोग – सहाड़ा देव मंदिर परिसर से अवैध कब्जा हटाया गया — तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई, ग्रामीणों ने सरपंच की पहल की सराहना

जामगांव आर । पाटन ब्लॉक के ग्राम पंचायत आगेसरा के युवा सरपंच रमाकांत साहू ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 56 का प्रभावी उपयोग करते हुए गांव के बाजार चौक सहाड़ा देव मंदिर परिसर में वर्षों से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण को शांतिपूर्ण ढंग से हटवाया। जानकारी के अनुसार, उक्त स्थल आबादी भूमि हल्का नंबर 56, खसरा नंबर 696/2, रकबा 0.40 हेक्टेयर में स्थित है, जिस पर दो व्यक्तियों द्वारा दुकान और एक परिवार द्वारा शौचालय का निर्माण कर अनधिकृत कब्जा किया गया था।

इस संबंध में तहसीलदार जामगांव आर द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2025 को जारी निर्देश में ग्राम पंचायत को अतिक्रमण मुक्त कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया था। निर्देशों के पालन में सरपंच ने पंचायत सचिव, पंचगण और ग्रामवासियों के सहयोग से कब्जाधारियों को तीन बार नोटिस जारी किया और समझाइश के माध्यम से बातचीत की। तत्पश्चात, दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को तहसीलदार ममता टावरी, थाना प्रभारी फागुराम राम लहरे तथा थाना स्टाफ की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटने के बाद तहसीलदार ने कार्रवाई की पूरी जानकारी कलेक्टर दुर्ग एवं एसडीएम पाटन को प्रेषित की।

ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों की उपस्थिति में पूरा सहाड़ा देव प्रांगण शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया गया। यह कार्रवाई प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से हुई। सरपंच रमाकांत ने बताया कि अब सहाड़ा देव प्रांगण और बाजार चौक क्षेत्र का सौंदर्य और उपयोगिता दोनों बढ़ेगी,

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