रायपुर। छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई है। ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 2 लाख 34 हजार 994 नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं, जबकि 1 लाख 8 हजार 807 नाम सूची से हटाए गए हैं। हटाए गए नामों में मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। सबसे ज्यादा 30 हजार नाम रायपुर जिले में कटे हैं। कोरबा में 15 हजार और दुर्ग में 7 हजार मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।
ड्राफ्ट से फाइनल तक आंकड़ों में बदलाव
21 फरवरी 2026 को जारी अंतिम सूची के अनुसार, ड्राफ्ट से पहले प्रदेश में 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता दर्ज थे। ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद यह संख्या घटकर 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 हो गई थी। अब अंतिम प्रकाशन के बाद कुल मतदाता 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गए हैं। सबसे ज्यादा 30 हजार नए मतदाता दुर्ग जिले में जुड़े हैं, जबकि रायपुर में केवल 521 नए नाम शामिल हुए हैं।
27 हजार से ज्यादा BLO ने किया घर-घर सर्वे
SIR अभियान 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर करीब चार महीने तक चला। इस दौरान 27,196 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित किए और जानकारी जुटाई। करीब 1.84 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटलीकरण किया गया। मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों की पहचान कर सूची को अपडेट किया गया।
दावे-आपत्तियों का समय पर निराकरण
23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के बीच नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। सभी आवेदनों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक कर लिया गया। जिन मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं मिले, उनकी विधानसभा-वार सूची आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की गई।
राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई सूची
प्रत्येक जिले में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की दो प्रतियां निशुल्क दी गई हैं — एक फोटोयुक्त प्रिंटेड कॉपी और एक बिना फोटो सॉफ्ट कॉपी। SIR के दौरान प्राप्त नवीनतम फोटो भी सूची में अपडेट किए गए हैं।
ऑनलाइन भी देखें अपना नाम
अंतिम मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध है। इसके अलावा मतदाता अपना नाम ऑनलाइन भी जांच सकते हैं। सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट raipur.gov.in और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट Chief Electoral Officer, Chhattisgarh पर उपलब्ध है।
नाम कट गया तो क्या करें?
यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो वह फॉर्म-6 भरकर नया आवेदन कर सकता है। नाम में सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है। निर्वाचन कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने नाम की जांच अवश्य कर लें, ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की असुविधा न हो।