
रायपुर। छत्तीसगढ़ में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर बड़ा स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से प्राप्त सूचना और राज्य स्तर पर हुई जांच के बाद कुछ दवाइयों को अमानक (Not of Standard Quality) और मिसब्रांडेड पाए जाने पर उनके उपयोग एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर्स को संबंधित दवाओं के स्टॉक की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, गर्भवती महिलाओं के उपचार में उपयोग होने वाला ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आईपी 5 आईयू/एमएल (टोसीन) का बैच नंबर 1-7881 जांच में “ग्रॉसली नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी” पाया गया है। यह दवा राजस्थान में की गई गुणवत्ता जांच में फेल हुई थी, जिसके बाद इसकी सूचना अन्य राज्यों को भी भेजी गई। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी सतर्कता बरती जा रही है। इसी प्रकार रायपुर स्थित खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के दौरान कुछ अन्य दवाइयों को भी मिसब्रांडेड और घटिया गुणवत्ता का पाया गया है। इनमें दर्द, बुखार तथा सर्दी-जुकाम में इस्तेमाल होने वाली टैबलेट्स शामिल हैं।
इन दवाइयों के बैच पर जारी हुआ अलर्ट
- नाक्पैन-पी टैबलेट्स – बैच नंबर: MT-250777, एक्सपायरी: 04/2027
- फ्लामो स्टार एपी टैबलेट्स – बैच नंबर: SAI-25029, एक्सपायरी: 12/2026
- एसीएचई-पी टैबलेट्स – बैच नंबर: LV25DT-066B, एक्सपायरी: 03/2027
- कोल्ड जिया टैबलेट्स – बैच नंबर: GT-25294A, एक्सपायरी: 07/2028
FDA ने मेडिकल स्टोर्स, थोक दवा विक्रेताओं, अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे अपने स्टॉक की तत्काल जांच करें। यदि उक्त बैच की दवाएं उपलब्ध हों तो उनकी बिक्री और उपयोग तुरंत बंद कर संबंधित जिला औषधि कार्यालय को सूचित करें।
बाजार में निगरानी बढ़ाई गई
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि संबंधित दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी जिलों में मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है ताकि मरीजों तक घटिया गुणवत्ता वाली दवाएं न पहुंच सकें और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जोखिम को रोका जा सके।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की है। किसी दवा के सेवन के बाद प्रतिकूल प्रभाव, गुणवत्ता संबंधी समस्या या अन्य शिकायत होने पर इसकी जानकारी तत्काल विभाग को देने को कहा गया है। शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9340597097 जारी किया गया है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।