पुराने संविदाकर्मियों को हटाकर नई भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त,क्रेडा की संविदा भर्ती पर रोक : सेवाकर्ता इकाई भर्ती विज्ञापन पर लगी अंतरिम स्टे

पुराने संविदाकर्मियों को हटाकर नई भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त,क्रेडा की संविदा भर्ती पर रोक : सेवाकर्ता इकाई भर्ती विज्ञापन पर लगी अंतरिम स्टे

रायपुर, 17 मई 2026। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा जारी सेवाकर्ता इकाई संविदा भर्ती विज्ञापन पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच में हुई, जहां कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही ऊर्जा विभाग के सचिव, अधीक्षण अभियंता (क्रेडा), कार्यपालन अभियंता जोनल कार्यालय तथा सहायक अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह याचिका रायपुर जिले के कमलेश कुमार साहू सहित 9 अन्य, राजनांदगांव जिले के योगेश कुमार साहू सहित 6 अन्य, बेमेतरा जिले के लीलाधर साहू सहित 6 अन्य, खैरागढ़-गंडई-छुईखदान जिले के नरेंद्र कुमार साहू सहित 5 अन्य तथा जशपुर जिले के गणेश कुमार साहू सहित कुल 26 सेवाकर्ता इकाइयों की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र मेहेर ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया कि सभी की नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संविदा आधार पर सेवाकर्ता इकाई के पद पर की गई थी और उनका अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गया। आरोप है कि सेवा अवधि बढ़ाने के बजाय क्रेडा ने उन्हीं पदों पर नई संविदा भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया।

मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने दलील दी कि किसी भी संविदा या अस्थायी कर्मचारी को केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि उसकी जगह दूसरा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि संविदाकर्मियों को हटाने का आधार केवल नियमित नियुक्ति हो सकता है।
दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया गया। इनमें सुप्रीम कोर्ट का “मनीष गुप्ता बनाम अध्यक्ष जनभागीदारी समिति” मामला तथा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के “मंजू गुप्ता बनाम छत्तीसगढ़ शासन” और “अंकिता नामदेव बनाम छत्तीसगढ़ शासन” के फैसले शामिल हैं। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि इससे पहले क्रेडा द्वारा टेक्नीशियन संविदा पदों के लिए जारी विज्ञापन पर भी हाईकोर्ट रोक लगा चुका है। अब सेवाकर्ता इकाई भर्ती मामले में भी कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

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