प्राचार्य के निलंबन पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कलेक्टर का आदेश किया निरस्त! कोर्ट ने कहा- अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गई कार्रवाई, क्लास-II अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार नहीं

प्राचार्य के निलंबन पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कलेक्टर का आदेश किया निरस्त! कोर्ट ने कहा- अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर की गई कार्रवाई, क्लास-II अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार नहीं

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने फैसले का किया स्वागत, कहा- न्यायपालिका ने नियमों की सर्वोच्चता साबित की
रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने बालोद जिले के ग्राम भिरई (गुरूर) स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य पुरूषोत्तम कुमार साहू के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कलेक्टर द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह कार्रवाई की गई थी। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था में नियम और अधिकार क्षेत्र की महत्ता को स्थापित करता है। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नियमानुसार और वैधानिक अधिकारों के तहत ही की जानी चाहिए।

एसोसिएशन के अनुसार, कलेक्टर बालोद ने 7 मई 2026 को क्लास-II राजपत्रित अधिकारी एवं प्राचार्य पुरूषोत्तम कुमार साहू को निलंबित करने का आदेश जारी किया था, जबकि नियमतः कलेक्टर को इस श्रेणी के अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस आदेश को चुनौती देते हुए प्राचार्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने कहा कि स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार कलेक्टर किसी क्लास-II राजपत्रित शासकीय सेवक के विरुद्ध निलंबन आदेश पारित नहीं कर सकते। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर बालोद द्वारा जारी निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

फैसले के बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खुशी जताई। इस दौरान प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेन्द्र यदु, कोमल वैष्णव, मुकेश मुदलियार, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य और प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र परिक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

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