दुर्ग । मोहन नगर थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गुजरात के कच्छ जिले का रहने वाला 54 वर्षीय आरोपी एक शिक्षिका से फर्जी पहचान के आधार पर शादी कर उससे लाखों रुपए की धोखाधड़ी करता रहा। पीड़िता की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बीएनएस की धारा 85 एवं 318(4) के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम बीरेन्द्र कुमार सोलंकी, पिता चमन सिंह सोलंकी, निवासी माधापारा, कच्छ (गुजरात) है। जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले से तीन शादियां कर चुका था, लेकिन इस बात को छिपाकर उसने चौथी शादी की।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2019 में कोरोना काल के दौरान एक विवाह वेबसाइट के माध्यम से उसकी आरोपी से पहचान हुई। आरोपी ने खुद को गुजरात का बड़ा बिजनेसमैन बताकर विश्वास में लिया। बातचीत बढ़ने पर पीड़िता गुजरात भी गई, जहां आरोपी ने शादी की इच्छा जताई, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए पहले लिव-इन रिलेशन में रहने का प्रस्ताव रखा। कुछ समय बाद आरोपी दुर्ग आया और दोनों ने शादी कर ली, हालांकि शादी के बाद वह कभी भी पीड़िता को अपने घर नहीं ले गया।
शादी के बाद आरोपी ने लगातार बहाने बनाकर पीड़िता से पैसे लेना शुरू किया। शिकायत के अनुसार फरवरी 2022 में जरूरी खर्च बताकर 2 लाख रुपए, जनवरी 2024 में व्यापार में नुकसान का हवाला देकर 6 लाख रुपए कैश लिए। इसके अलावा 2021 से 2024 के बीच किश्तों में करीब 18 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। आरोपी ने पीड़िता के गहने गिरवी रखकर 1.30 लाख रुपए का गोल्ड लोन भी लिया, जिसकी किस्तें आज भी पीड़िता चुका रही है। इस तरह कुल 32 लाख रुपए की ठगी किए जाने का आरोप है।
जब पीड़िता ने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी पहले से तीन बार शादी कर चुका है और अखबारों व विवाह साइटों में झूठे विज्ञापन देकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। सच्चाई सामने आने पर पीड़िता ने मोहन नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान बदलकर अलग-अलग स्थानों पर छिपता रहा। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।