रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल होली के मौके पर शराब के शौकीनों को राहत मिलेगी। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब होली के दिन शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी। यानी त्योहार के दिन भी उपभोक्ता सीधे अधिकृत दुकानों से शराब खरीद सकेंगे। नई आबकारी नीति के अनुसार पहले निर्धारित 7 ड्राई डे में से 3 दिन समाप्त कर दिए गए हैं। इनमें होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) शामिल हैं। इन तीनों अवसरों पर अब राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
अब सिर्फ 4 दिन रहेंगे ड्राई डे
वर्ष 2026-27 के लिए जारी नीति के मुताबिक अब केवल 4 दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं। इनमें 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घासीदास जयंती) शामिल हैं। इन चार दिनों में राज्यभर में शराब दुकानें बंद रहेंगी।
पहले क्या था नियम?
अब तक छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाती थीं। त्योहार की पूर्व संध्या पर पुलिस द्वारा जगह-जगह चेकिंग की जाती थी। कई बार पहले से शराब खरीदकर ले जाने वालों से पूछताछ, जब्ती या कार्रवाई की स्थिति भी बनती थी। नई नीति लागू होने के बाद इस बार ऐसे हालात नहीं बनेंगे। सरकार का मानना है कि अधिकृत बिक्री की अनुमति से अवैध शराब की संभावना भी कम होगी और राजस्व में वृद्धि होगी।
गांधी निर्वाण दिवस पर खुली दुकानों को लेकर हुआ था विरोध
30 जनवरी को Mahatma Gandhi की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के फैसले का पहले भी विरोध हो चुका है। Indian National Congress के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में शराब दुकानों के सामने प्रदर्शन कर सरकार के फैसले का विरोध किया था और नियमों में बदलाव की मांग की थी।