4 महीने के कार्यकाल के लिए चुनाव क्यों ? अधिवक्ता सौरभ चौबे ने राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल उठाते हुए रिसाली और भिलाई निगम के रिक्त वार्डों में प्रस्तावित उपचुनाव पर जताई आपत्ति

4 महीने के कार्यकाल के लिए चुनाव क्यों ? अधिवक्ता सौरभ चौबे ने राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल उठाते हुए रिसाली और भिलाई निगम के रिक्त वार्डों में प्रस्तावित उपचुनाव पर जताई आपत्ति

“जनता के पैसे का अपव्यय रोकें”, अधिवक्ता सौरभ चौबे ने निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की
दुर्ग। रिसाली नगर पालिका निगम एवं भिलाई नगर पालिका निगम के रिक्त वार्डों में प्रस्तावित उपचुनाव को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। जिला न्यायालय दुर्ग के अधिवक्ता सौरभ चौबे ने राज्य निर्वाचन आयोग को आवेदन सौंपकर चुनाव प्रक्रिया निरस्त अथवा स्थगित करने की मांग की है। प्रेषित आवेदन में कहा गया है कि रिसाली नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 2 एवं 39 तथा भिलाई नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 1 में उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि दोनों निकायों का वर्तमान कार्यकाल आगामी नवंबर–दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। ऐसे में केवल लगभग 4 से 5 माह के शेष कार्यकाल के लिए चुनाव कराना शासन के धन, संसाधनों एवं प्रशासनिक तंत्र पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालना होगा।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया में कर्मचारियों की नियुक्ति, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान सामग्री, प्रशिक्षण सहित अनेक व्यवस्थाओं पर भारी वित्तीय व्यय होता है। अधिवक्ता सौरभ चौबे ने इसे जनहित एवं वित्तीय अनुशासन के विपरीत बताते हुए आयोग से चुनाव प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब निकाय का कार्यकाल अत्यंत अल्प शेष है, तब सार्वजनिक धन के अपव्यय से बचने के लिए व्यावहारिक निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

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