स्कूलों में निरीक्षण से पहले अलर्ट : 15 जून तक सभी अभिलेख दुरुस्त करें, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

स्कूलों में निरीक्षण से पहले अलर्ट : 15 जून तक सभी अभिलेख दुरुस्त करें, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई

दुर्ग। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही दुर्ग संभाग में स्कूलों के निरीक्षण की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के संयुक्त संचालक (जेडी) ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) और स्कूल प्राचार्यों को निर्देश जारी करते हुए 15 जून 2026 तक सभी आवश्यक अभिलेख पूर्ण एवं व्यवस्थित करने के आदेश दिए हैं।जारी आदेश (पत्र क्रमांक ऑडिट सेवापुस्तिका/2026/1965, दिनांक 04.05.2026) में स्पष्ट किया गया है कि निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की कमी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

निर्देश के तहत 21 बिंदुओं में विभिन्न अभिलेखों को अपडेट रखना अनिवार्य किया गया है। इसमें सेवापुस्तिका में जन्मतिथि, वेतन निर्धारण, अवकाश लेखा, एनपीएस/ओपीएस प्रविष्टियां, वेतन वृद्धि और सेवा सत्यापन शामिल हैं। साथ ही जीपीएफ/सीजीपीएफ पासबुक, बिल रजिस्टर, रोकड़ पंजी, स्कंध पंजी, गार्ड फाइल और अन्य कार्यालयीन अभिलेखों को भी अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षकों को अपनी डेली डायरी नियमित रूप से भरने तथा कक्षाओं का संचालन निर्धारित समय-सारणी के अनुसार करने के लिए कहा गया है। वहीं छात्रों से संबंधित मामलों में पाठ्यपुस्तकों, गणवेश वितरण और छात्रवृत्ति की जानकारी पूर्ण रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा। सेवानिवृत्ति के नजदीक कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी तैयारियां 6 माह पहले पूरी करने और सेवानिवृत्ति से 2 माह पूर्व आवश्यक प्रमाणपत्र भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि समय पर लाभ मिल सके।

इसके अलावा डिजिटल व्यवस्था पर भी जोर देते हुए एजुपोर्टल में अवकाश जानकारी अपडेट रखना, उपस्थिति पंजी का सही संधारण और अनुपस्थित कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। निरीक्षण के दौरान प्रयोगशाला कक्ष की स्थिति भी जांची जाएगी। जेडी ने साफ चेतावनी दी है कि निरीक्षण में यदि अभिलेख अपूर्ण या अव्यवस्थित पाए गए, तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।

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