छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन दरों पर बड़ा फैसला : जनता और रियल एस्टेट सेक्टर की आपत्तियों के बाद सरकार का यू-टर्न, 31 दिसंबर तक मांगे सुझाव–आपत्तियाँ

छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन दरों पर बड़ा फैसला : जनता और रियल एस्टेट सेक्टर की आपत्तियों के बाद सरकार का यू-टर्न, 31 दिसंबर तक मांगे सुझाव–आपत्तियाँ

रायपुर, 8 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की गाइडलाइन दरों में हाल ही में किए गए संशोधनों पर बड़ा निर्णय लेते हुए कई प्रमुख आदेशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। नई गाइडलाइन दरों में वृद्धि के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र, आम नागरिकों और व्यापारिक संगठनों द्वारा लगातार आपत्तियाँ दर्ज की जा रही थीं। इन सभी फीडबैक को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने तुरंत तीन बड़े प्रावधान निरस्त कर दिए।

सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत नगरीय क्षेत्रों में 1400 वर्गमीटर के इंक्रीमेंटल आधार पर गाइडलाइन बढ़ोतरी का प्रावधान वापस ले लिया गया है। इस नियम के चलते छोटे प्लॉट और मध्यमवर्गीय खरीदारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा था।

इसके अलावा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए एक समान दर लागू करने का आदेश भी रद्द कर दिया गया है। इस व्यवस्था के कारण छोटे दुकानदारों और छोटे शोरूम व्यवसायियों को नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही थी।

तीसरे बड़े फैसले में, बहुमंजिला इमारतों के सुपर बिल्ट-अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन करने संबंधी नियम को खत्म किया गया है। बिल्डर और खरीदार दोनों इस प्रावधान को अस्पष्ट और असमानता पैदा करने वाला बता रहे थे।सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सभी आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त होंगे। साथ ही, बाकी बिंदुओं पर सुझाव और आपत्तियाँ 31 दिसंबर तक आमंत्रित की गई हैं, जिससे संकेत मिलता है कि राज्य सरकार एक अधिक पारदर्शी और जनहितकारी गाइडलाइन प्रणाली लागू करने की दिशा में काम कर रही है।

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