CG ब्रेकिंग: पेट्रोल-डीजल बिक्री पर सख्ती, अब केन-ड्रम में नहीं मिलेगा ईंधन

बिलासपुर, 28 मार्च 2026। जिले में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब ईंधन वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाई गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।जिला प्रशासन ने यह निर्णय राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के अनुरूप लिया है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सुचारू रूप से पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराना और संभावित कालाबाजारी पर रोक लगाना है।

जारी निर्देशों के अनुसार जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि वे केवल वाहनों में ही पेट्रोल-डीजल भरेंगे। किसी भी व्यक्ति को केन, ड्रम या अन्य पात्रों में ईंधन देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।इसके अलावा, उद्योगों के लिए भी डीजल आपूर्ति को सीमित कर दिया गया है। अब केवल आवश्यक एवं संवेदनशील बुनियादी ढांचे से जुड़े उद्योगों को ही डीजल मिलेगा, वह भी संबंधित राजस्व अधिकारी या तहसीलदार की अनुमति के बाद। अन्य उद्योगों को फिलहाल डीजल आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है।
कृषि कार्य, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल की आपूर्ति पूर्व खपत के औसत के आधार पर की जाएगी। पेट्रोल पंप संचालकों को उपभोक्ताओं का विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य किया गया है, जिसकी नियमित जांच प्रशासनिक दल द्वारा की जाएगी।

प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन और वितरण पर नजर रखने के लिए विशेष जांच दल भी गठित किया है। पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाएगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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