
रायपुर/सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में कुल 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कार्रवाई में दूल्हा, उसके पिता, दुल्हन के पिता समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन “बाल विवाह मुक्त सूरजपुर” अभियान के तहत लगातार निगरानी और जनजागरूकता अभियान चला रहा है। इसी दौरान मिली शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
जिला बाल संरक्षण इकाई और महिला एवं बाल विकास विभाग की जांच में सामने आया कि संबंधित बालिकाएं नाबालिग थीं। जांच के दौरान शैक्षणिक दस्तावेज, विवाह कार्ड, पंचनामा और संबंधित पक्षों के बयान की जांच की गई। दस्तावेजों से उम्र कम पाए जाने पर अधिकारियों ने संबंधित थाना क्षेत्रों में मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए। पहले मामले में थाना प्रेमनगर पुलिस ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 10 और 11 के तहत दूल्हा, उसके पिता, लड़की के पिता सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। वहीं दूसरे मामले में चौकी चेन्द्रा, थाना झिलमिली पुलिस ने दूल्हा और उसके पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि बाल विवाह सामाजिक कुरीति होने के साथ-साथ कानूनन अपराध भी है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 या नजदीकी थाना को सूचना दें। सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखने का भरोसा भी दिया गया है।