शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत — स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, कहा: रिहाई से जांच हो सकती है प्रभावित

शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत — स्पेशल कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, कहा: रिहाई से जांच हो सकती है प्रभावित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाला मामले में कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। रायपुर की स्पेशल कोर्ट (ईडी मामलों) ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि — “यदि आरोपी को इस चरण पर जमानत दी जाती है, तो जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।” कोर्ट के इस निर्णय के बाद चैतन्य बघेल को फिलहाल रायपुर केंद्रीय जेल में ही रहना होगा। बता दें कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तारी के बाद अब तक 101 दिन हो चुके हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया था।

वकीलों ने इस मामले में विशेष अदालत के समक्ष जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई पूरी होने के बाद 24 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। सोमवार को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि जांच अभी जारी है, और आरोपी की रिहाई से केस की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा कई बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसी कड़ी में चैतन्य बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था।

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