रायपुर, 23 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों पर राजनीतिक गतिविधियों को लेकर जारी किया गया विवादित आदेश कुछ ही घंटों में स्थगित कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने पहले सख्ती दिखाते हुए कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का हवाला देते हुए राजनीतिक पद और गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया था, लेकिन कर्मचारियों के तीखे विरोध के बाद सरकार को यू-टर्न लेना पड़ा। जारी निर्देश में राजस्व मंडल बिलासपुर सहित सभी शासकीय कार्यालयों को संबोधित करते हुए कहा गया था कि अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से करें। साथ ही स्पष्ट किया गया था कि कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा ले सकता है।
आदेश में यह भी उल्लेख था कि कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किसी संगठन या संस्था में पद धारण नहीं कर सकते। इस आदेश के सामने आते ही कर्मचारी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया।