
रायपुर। रायपुर में अब रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में आयोजन, पंडाल या किसी अस्थायी संरचना के लिए अनुमति पहले से लेना अनिवार्य होगा। नगर निगम ने इसके लिए संबंधित जोन कार्यालयों को अधिकृत किया है। आयोजन करने वाले व्यक्ति या संस्था कार्यालयीन दिनों में कार्यालयीन समय के दौरान संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे।
7 दिन पहले करना होगा आवेदन
नगर निगम के अनुसार रैली-जुलूस अथवा सार्वजनिक स्थान पर किसी आयोजन के लिए कम से कम 7 दिन पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ संबंधित विभागों की अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) भी जमा करनी होगी।
इन 4 विभागों की NOC जरूरी
आयोजन की अनुमति के लिए आवेदक को निम्न विभागों से NOC लेना होगा—
- अनुविभागीय दंडाधिकारी/राजस्व विभाग
- पुलिस विभाग
- जिला सेनानी, होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग
- विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता
अब जोन कार्यालय से मिलेगी अनुमति
छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सार्वजनिक खेल मैदान, आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना से संबंधित अनुमति देने के लिए संबंधित जोन कमिश्नरों को अधिकृत किया है। ऐसे में रैली-जुलूस या सार्वजनिक आयोजन के लिए आवेदकों को निगम मुख्यालय के बजाय संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा।
रैली-जुलूस के बाद सफाई शुल्क दोगुना
नगर निगम ने रैली-जुलूस या आयोजन के बाद सफाई व्यवस्था के लिए लिए जाने वाले शुल्क में भी बढ़ोतरी की है। मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प और सामान्य सभा के 29 अक्टूबर 2025 के संकल्प के अनुसार अब प्रति आयोजन ₹1,000 सफाई शुल्क लिया जाएगा। पहले यह शुल्क ₹500 था। यानी सफाई शुल्क को दोगुना कर दिया गया है।
समय पर आवेदन करने की अपील
नगर निगम ने आयोजन करने वाले लोगों और संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में समय पर आवेदन करने तथा सभी आवश्यक NOC साथ जमा करने की अपील की है। निगम का कहना है कि समय पर प्रक्रिया पूरी करने से आयोजन के दौरान अनुमति संबंधी परेशानियों से बचा जा सकेगा।