प्रीमियम दुकानों तक सीमित रहेगी नई व्यवस्था, आबकारी विभाग ने लागू की नई प्रक्रिया
दुर्ग/पाटन/धमधा। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की शराब दुकानों को लेकर अक्टूबर से भुगतान व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत प्रीमियम शराब दुकानों पर शराब की खरीदी के लिए ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यानी प्रीमियम दुकानों में खरीदारी के दौरान भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। नई व्यवस्था का दायरा फिलहाल प्रीमियम शराब दुकानों तक सीमित रखा गया है। इन दुकानों पर शराब खरीदने वाले ग्राहकों को नकद के बजाय निर्धारित ऑनलाइन भुगतान माध्यम का उपयोग करना होगा। इसके लागू होने के बाद प्रीमियम दुकानों में बिक्री और भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा।
देशी शराब दुकानों में पुरानी व्यवस्था जारी
वहीं देशी शराब दुकानों/शराब भट्टियों में वर्तमान भुगतान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन दुकानों पर पहले की तरह ही भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस प्रकार अक्टूबर से प्रीमियम और देशी शराब दुकानों के लिए भुगतान की अलग-अलग व्यवस्था प्रभावी होगी। आबकारी विभाग की नई व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम शराब दुकान में ऑनलाइन भुगतान, जबकि देशी शराब दुकान में पुरानी व्यवस्था यथावत रहेगी। विभाग का उद्देश्य व्यवस्था को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संचालित करना है। अक्टूबर से इसके लागू होने को लेकर शराब कारोबार से जुड़े लोगों और ग्राहकों के बीच भी चर्चा शुरू हो गई है।