रायपुर, 24 अगस्त 2026। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति एवं पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें 101 उप अभियंता (सिविल) और 10 उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट से प्रकरण के निराकरण के बाद प्रक्रिया में आई तेजी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता (सिविल) के 118 तथा उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10 पदों पर भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा अप्रैल 2025 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम के बाद जुलाई 2025 में विभाग द्वारा व्यापम की मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण एवं पदस्थापना विकल्प के लिए काउंसलिंग कराई गई थी। इसके बाद न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। 20 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकरण का निराकरण किए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई। विभाग ने 22 अगस्त को प्रथम चरण में अनुशंसित चयन सूची के अनुसार सिविल के 101 तथा विद्युत/यांत्रिकी के 10 उप अभियंताओं के पदस्थापना आदेश जारी कर दिए।
युवा इंजीनियरों की नियुक्ति से विभागीय कार्यों को मिलेगी गति
उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने एक साथ बड़ी संख्या में युवा इंजीनियरों की नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युवा इंजीनियरों की ऊर्जा और तकनीकी दक्षता का लाभ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मिलेगा। इससे विभागीय कार्यों, विशेषकर जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य
विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित होते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सक्षम मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मूल तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के साथ कक्षा दसवीं की अंकसूची, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, अथवा मूल जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया है।