आबकारी एक्ट के आरोपी को छुड़ाने का आरोप, दो आरक्षक निलंबित; प्रधान आरक्षक से कथित गाली-गलौज का मामला

आबकारी एक्ट के आरोपी को छुड़ाने का आरोप, दो आरक्षक निलंबित; प्रधान आरक्षक से कथित गाली-गलौज का मामला

भिलाई, 24 अगस्त 2026। दुर्ग जिले के भिलाई से पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। आबकारी एक्ट के एक आरोपी को कथित तौर पर नियम विरुद्ध तरीके से छुड़ाने का प्रयास करने और ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक से अभद्रता के आरोप में पुलिस विभाग ने दो आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित आरक्षकों की पहचान सोनू चौहान और चंद्रभान चौहान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दोनों आरक्षक आबकारी एक्ट के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक पर आरोपी को छोड़ने के लिए अनुचित दबाव बनाया। प्रधान आरक्षक ने नियमों के विपरीत आरोपी को छोड़ने से इनकार कर दिया।

नियमों का हवाला देने पर कथित अभद्रता

आरोप है कि आरोपी को छोड़ने से इनकार किए जाने के बाद दोनों आरक्षक नाराज हो गए और उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद प्रधान आरक्षक के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार किया। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। प्रथम दृष्टया दोनों आरक्षकों के आचरण को अनुशासनहीनता मानते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सोनू चौहान और चंद्रभान चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

विभागीय जांच शुरू

निलंबन के साथ ही पूरे घटनाक्रम की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों एवं रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरक्षकों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा नियमों की अनदेखी, ड्यूटी में हस्तक्षेप अथवा वरिष्ठ अधिकारियों एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ अनुशासनहीन व्यवहार को गंभीरता से लिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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