छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार : 13 प्रमुख सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में गति और पारदर्शिता लाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर अब राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया गया है, जिससे नागरिकों और व्यवसायियों को निर्धारित समयसीमा में सेवाएं प्राप्त होंगी। इस पहल का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है।

इन सेवाओं में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB), वाणिज्य और उद्योग विभाग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश, और जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण स्वीकृतियां और अनुमतियां शामिल हैं। अब पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से संबंधित सेवाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ में हर नागरिक और व्यवसायी को तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवाएं मिलें। 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाना इसी दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है। इससे राज्य में निवेश और विकास को नई गति मिलेगी।”

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई विभाग निर्धारित समय में सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और नागरिकों का सरकारी तंत्र पर विश्वास मजबूत होगा।

रायपुर के अवंति बाई चौक स्थित युवा व्यवसायी श्री नान्हू अग्रवाल ने इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा, “पहले मंजूरी के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। अब निश्चित समयसीमा होने से हमारा कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा। यह छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए बड़ी राहत है।”

यह सुधार न केवल सरकारी कार्यप्रणाली को सुगम बनाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में और भी सेवाओं को इस कानून के तहत शामिल किया जाएगा, जिससे राज्य का समग्र विकास और तेज होगा।

डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से नए भारत के निर्माण में राज्य की भूमिका को और अधिक मजबूत करेगा।

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