दुर्ग। दुर्ग जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों को अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां सौंपी गईं। 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए तैयार की गई सूची के अनुसार जिले में कुल 12,35,230 मतदाता दर्ज किए गए हैं। एसआईआर से पहले जिले में 14,52,509 मतदाता पंजीकृत थे। पुनरीक्षण के दौरान 2,49,065 नाम हटाए गए, जिससे संख्या घटकर 12,03,444 रह गई। इसके बाद 31,786 नए मतदाता जोड़े गए और अंतिम सूची में कुल संख्या 12,35,230 पहुंच गई। चार माह तक चले अभियान के बाद ड्राफ्ट प्रकाशन से फाइनल प्रकाशन तक 31,786 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 8 हजार से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं।
घर-घर सत्यापन से 2.80% वृद्धि
अभियान के दौरान 1,520 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का सत्यापन किया। कुल 14,52,509 मतदाताओं का मिलान और मैपिंग की गई तथा 12,03,444 प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। छह विधानसभा क्षेत्रों में ड्राफ्ट सूची की तुलना में 2.80% की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। बीएलओ द्वारा किए गए सर्वे में मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम हटाए गए। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 14 फरवरी 2026 तक कर लिया गया।
विधानसभा क्षेत्रवार अंतिम मतदाता संख्या
- पाटन – 2,05,556
- दुर्ग ग्रामीण – 1,95,368
- दुर्ग शहर – 1,93,311
- भिलाई नगर – 1,27,023
- वैशाली नगर – 2,09,545
- अहिवारा – 2,04,258
सबसे अधिक वृद्धि भिलाई नगर (4.94%) और वैशाली नगर (4.31%) में दर्ज की गई।
1742 बीएलओ की रही अहम भूमिका
कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि अभियान को समय-सीमा में पूरा करने के लिए 6 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), 164 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO), 1742 बीएलओ और 3030 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए गए थे।
ऐसे जांचें अपना नाम
मतदाता जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट District Administration Durg, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, मतदाता पोर्टल और ECINET ऐप के माध्यम से अपना नाम जांच सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है तो वह फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकता है। नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है ने 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से अपील की है कि वे आगामी संशोधनों में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे।