रेड सिग्नल तोड़ 3 को कुचलने वाला आरोपी गिरफ्तार: नशे में चला रहा था कार, 2 की मौत, घायल युवक की हालत गंभीर

रेड सिग्नल तोड़ 3 को कुचलने वाला आरोपी गिरफ्तार: नशे में चला रहा था कार, 2 की मौत, घायल युवक की हालत गंभीर

दुर्ग-भिलाई। सुपेला थाना क्षेत्र के चंद्रा-मौर्य चौक में रेड सिग्नल पर खड़े दोपहिया वाहनों को तेज रफ्तार कार से कुचलने वाले आरोपी चालक सागर जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दर्दनाक हादसे में 16 वर्षीय नूर खान और मनोहर कुमार गोनाडे की मौत हो गई, जबकि सलीम अली गंभीर रूप से घायल हैं और निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी हादसे के समय नशे की हालत में वाहन चला रहा था।

पुलिस के मुताबिक घटना 17 मई की दोपहर करीब 2:38 बजे की है। काले रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार (CG-07-BR-0571) चालक सागर जायसवाल दुर्ग से रायपुर की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज रफ्तार में थी और चालक ने रेड सिग्नल की अनदेखी करते हुए सिग्नल पर खड़े स्कूटी और बाइक सवारों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और लोग कई फीट तक घिसटते चले गए। हादसे में सुपेला के साक्षरता चौक निवासी 16 वर्षीय नूर खान की मौके पर ही मौत हो गई। नूर पिछले कुछ दिनों से अपने मौसा सलीम अली के साथ एसी रिपेयरिंग का काम सीख रहा था। रविवार को भी वह मौसा के साथ काम पर जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। हादसे में मनोहर कुमार गोनाडे की भी जान चली गई।

गंभीर रूप से घायल सलीम अली की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। परिजनों के मुताबिक हादसे से एक दिन पहले ही उनके घर बेटी का जन्म हुआ था। पत्नी अस्पताल में भर्ती थी, उसी दौरान दुर्घटना की सूचना परिवार तक पहुंची। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार बेहतर इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सागर जायसवाल के खिलाफ पहले से नशे के कारोबार और नशा सेवन से जुड़े मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह पूर्व में वैशाली नगर थाना क्षेत्र में चिट्टा के साथ गिरफ्तार हो चुका है। मोहन नगर थाना में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत अपराध क्रमांक 460/2025 भी दर्ज है।

सुपेला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हादसे में प्रयुक्त फोर्ड इकोस्पोर्ट कार और संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। आरोपी के खिलाफ धारा 105, 125(ए), 128 बीएनएस तथा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इधर, हादसे के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चंद्रा-मौर्य चौक जैसे व्यस्त स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती नहीं रहती और पूरा चौक केवल सिग्नल सिस्टम के भरोसे संचालित हो रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक पुलिस चालान कार्रवाई तक सीमित है, जबकि चौक-चौराहों पर निगरानी की कमी से तेज रफ्तार और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के हौसले बढ़ रहे हैं।

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